मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम 2026-27 के अंतर्गत बिहार सरकार द्वारा गन्ना किसानों के लिए बीज विकास योजना संचालित की जा रही है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को बेहतर एवं अनुशंसित किस्म का गन्ना बीज उपलब्ध कराना और गन्ने की खेती की उत्पादकता में सुधार करना है।
वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रमाणित/सत्यापित गन्ना बीज तथा सिंगल बड (सेटलिंग) के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुका है। सरकारी पोर्टल के अनुसार आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2026 निर्धारित की गई है।
मुख्यमंत्री गन्ना बीज अनुदान योजना क्या है?
बिहार सरकार के गन्ना उद्योग विभाग द्वारा मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बीज विकास योजना चलाई जा रही है। इसके माध्यम से पात्र गन्ना किसानों को निर्धारित नियमों और उपलब्धता के आधार पर प्रमाणित/सत्यापित बीज या सिंगल बड (सेटलिंग) उपलब्ध कराया जाता है।
इस योजना में आवेदन करने के लिए किसान का गन्ना किसान पंजीकरण संख्या (Ganna Registration ID) होना अनिवार्य है।
योजना के तहत कौन-कौन से बीज मिलेंगे?
वर्तमान 2026-27 आवेदन पोर्टल पर मुख्य रूप से निम्न विकल्प उपलब्ध हैं:
| बीज का प्रकार | आवेदन |
|---|---|
| प्रमाणित बीज | ऑनलाइन आवेदन |
| सत्यापित बीज | ऑनलाइन आवेदन |
| सिंगल बड (सेटलिंग) | ऑनलाइन आवेदन |
किसान प्रमाणित बीज और सत्यापित बीज में से किसी एक के लिए आवेदन कर सकते हैं। वहीं सिंगल बड के आवेदन में भी किसान को निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।
आवेदन की अंतिम तिथि
ऑनलाइन आवेदन शुरू: 2026-27 वित्तीय वर्ष के लिए शुरू
अंतिम तिथि: 22 अगस्त 2026
इसलिए इच्छुक किसान अंतिम तारीख का इंतजार न करते हुए समय रहते ऑनलाइन आवेदन कर दें।
कितनी जमीन के लिए आवेदन कर सकते हैं?
सरकारी पोर्टल पर दी गई जानकारी के अनुसार इस योजना में किसान अधिकतम 5 एकड़ भूमि तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित पात्रता और बीज की उपलब्धता के आधार पर ही बीज का आवंटन किया जाएगा।
गन्ना विभाग के मुख्य निर्देश पेज के अनुसार एक एकड़ के लिए 25 क्विंटल बीज का प्रावधान बताया गया है।
जरूरी पात्रता
मुख्यमंत्री गन्ना बीज विकास योजना के लिए सामान्य रूप से निम्न शर्तों को पूरा करना जरूरी है:
- आवेदक किसान के पास गन्ना किसान पंजीकरण संख्या होनी चाहिए।
- किसान को निर्धारित क्षेत्र में गन्ने की खेती करनी चाहिए।
- अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए आवेदन किया जा सकता है।
- प्रमाणित बीज/सत्यापित बीज में से निर्धारित नियम के अनुसार आवेदन करना होगा।
- एक आवेदन में केवल एक बीज किस्म का चयन किया जा सकता है।
- बीज का आवंटन उपलब्धता और निर्धारित पात्रता के आधार पर किया जाएगा।
- यदि किसान गैर-रैयत है तो निर्धारित घोषणा-पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
कौन-कौन सी गन्ने की किस्में उपलब्ध हैं?
2026-27 के आधिकारिक पोर्टल पर कई अनुशंसित गन्ना प्रभेद सूचीबद्ध हैं। इनमें प्रमुख रूप से:
- Bo-153
- CO-0118
- CO-0238
- Co-15023
- CO-98014
- COLK-12207
- COLK-12209
- CoLK-14201
- CoLK-15466
- CoLK-16466
- CoLK-16470
- COLK-94184
- COP-112
- COP-16437 (Rajendra Ganna-1)
- COP-9301
- CoS-13235
बीज की उपलब्धता संबंधित प्रभेद के अनुसार होगी।
सिंगल बड (सेटलिंग) के लिए भी आवेदन
मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सिंगल बड (सेटलिंग) के लिए भी ऑनलाइन आवेदन शुरू है।
सिंगल बड के आवेदन में भी किसान का गन्ना पंजीकरण अनिवार्य है और अधिकतम 5 एकड़ भूमि तक आवेदन किया जा सकता है। बीज का आवंटन उपलब्धता एवं निर्धारित पात्रता के आधार पर किया जाएगा।
आवेदन करने के लिए जरूरी दस्तावेज
ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान को सामान्यतः निम्न जानकारी/दस्तावेज की जरूरत पड़ सकती है:
- गन्ना किसान पंजीकरण संख्या
- आधार कार्ड
- आधार से जुड़ा मोबाइल नंबर
- भूमि संबंधी जानकारी
- बैंक खाते की जानकारी
- गैर-रैयत किसान होने पर संबंधित घोषणा-पत्र
- जमीन लीज पर होने की स्थिति में लीज संबंधी कागजात
सरकारी निर्देश के अनुसार लीज पर ली गई जमीन की स्थिति में Cane Care Portal पर लीज संबंधी दस्तावेज अपलोड करना आवश्यक बताया गया है।
मुख्यमंत्री गन्ना बीज योजना में ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
इस योजना में आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए तरीके से आवेदन किया जा सकता है:
Step 1: आधिकारिक पोर्टल खोलें
सबसे पहले बिहार गन्ना उद्योग विभाग के Cane Care Portal पर जाएं।
Step 2: गन्ना किसान पंजीकरण करें
यदि आपके पास गन्ना किसान पंजीकरण संख्या नहीं है, तो पहले गन्ना किसान का पंजीकरण पूरा करें।
Step 3: बीज विकास योजना चुनें
पोर्टल पर मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम अंतर्गत बीज विकास योजना के विकल्प में जाएं।
Step 4: बीज का प्रकार चुनें
अपनी आवश्यकता के अनुसार उपलब्ध विकल्प में से:
- प्रमाणित बीज
- सत्यापित बीज
- सिंगल बड (सेटलिंग)
का चयन करें।
Step 5: OTP से सत्यापन करें
अपनी गन्ना पंजीकरण संख्या और संबंधित जानकारी दर्ज करके OTP के माध्यम से सत्यापन करें।
Step 6: जमीन की जानकारी भरें
आवेदन में मांगी गई जमीन और खेती से संबंधित जानकारी सही-सही भरें।
Step 7: बीज की किस्म चुनें
उपलब्ध अनुशंसित किस्मों में से अपनी पसंद की गन्ने की किस्म का चयन करें।
ध्यान रखें कि प्रमाणित/सत्यापित बीज के आवेदन में एक आवेदन में केवल एक ही बीज किस्म का चयन किया जा सकता है।
Step 8: आवेदन Final Submit करें
सभी जानकारी जांचने के बाद आवेदन को Final Submit करें और आवेदन की रसीद सुरक्षित रखें।
Step 9: चालान प्राप्त करें
प्रभेदवार बीज की उपलब्धता के आधार पर बीज उठाव के लिए चालान निर्गत किया जाएगा।
योजना के लिए कितना बजट स्वीकृत हुआ?
बिहार सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बीज विकास योजना के कार्यान्वयन के लिए कुल ₹37.9305 करोड़ की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति दी है।
इससे स्पष्ट है कि सरकार द्वारा गन्ना किसानों को बेहतर बीज और गन्ने की उत्पादकता बढ़ाने के लिए योजना को वित्तीय सहायता दी जा रही है।
महत्वपूर्ण बातें
योजना में आवेदन करने से पहले इन बातों का विशेष ध्यान रखें:
- गन्ना किसान पंजीकरण अनिवार्य है।
- अधिकतम 5 एकड़ जमीन तक आवेदन किया जा सकता है।
- प्रमाणित/सत्यापित बीज के लिए एक आवेदन में एक ही किस्म का चयन करें।
- बीज का वितरण उपलब्धता के आधार पर होगा।
- गलत जानकारी देने पर आवेदन प्रभावित हो सकता है।
- गैर-रैयत किसान निर्धारित घोषणा-पत्र की जानकारी जरूर देखें।
- अंतिम तिथि 22 अगस्त 2026 है।
Important Link
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निष्कर्ष
मुख्यमंत्री गन्ना विकास कार्यक्रम की बीज विकास योजना 2026-27 बिहार के गन्ना किसानों के लिए महत्वपूर्ण योजना है। इसके तहत प्रमाणित बीज, सत्यापित बीज और सिंगल बड (सेटलिंग) के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
अगर आप गन्ना किसान हैं और इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, तो पहले अपना गन्ना किसान पंजीकरण सुनिश्चित करें और फिर आधिकारिक Cane Care Portal के माध्यम से आवेदन करें। 2026-27 के लिए वर्तमान पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि 22 अगस्त 2026 दी गई है।
नोट: अनुदान की सटीक राशि/दर घटक, बीज प्रकार और विभागीय निर्धारित दर के अनुसार हो सकती है। इसलिए केवल वायरल पोस्ट में बताई गई राशि पर भरोसा न करें; आवेदन करते समय आधिकारिक पोर्टल पर प्रदर्शित दर और शर्तों को ही अंतिम मानें।
